संसद मार्ग|Shortlink: 2010/07/14 7:22 pm

एकछत्र शासन का घोषणापत्र- 24

24 जनसंख्या नियंत्रण सह महिला सशक्तिकरण

24.1      जनसंख्या वृद्धि के लिये जो सामाजिक तबके और भौगोलिक क्षेत्र मुख्य रुप से जिम्मेवार हैं, उन तबकों तथा क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए बिना किसी शैक्षणिक योग्यता के बन्धन के 16 से 20 वर्ष तक की अविवाहित महिलाओं को भर्ती करते हुए एक सम्पूर्ण महिला सैन्य टुकड़ी का गठन किया जायेगा. (इसे शक्ती सेना कह सकते हैं.)

24.2      इस सैन्य टुकड़ी में महिलाओं को 28 वर्ष की उम्र में नौकरी छोड़ने की विशेष छूट होगी, ताकि वे विवाह कर सामान्य गृहस्थ जीवन बिता सकें. (नौकरी न छोड़ने वाली महिलाओं को भी 28 वर्ष की उम्र के बाद ही विवाह की अनुमति दी जायेगी.)

24.3      नौकरी छोड़ते समय जितने वर्षों की सेवा किसी महिला ने की होगी, उतने ही वर्षों का अतिरिक्त वेतन उन्हें एकमुश्त धनराशी के रुप में दिया जायेगा.

24.4      इस सैन्य टुकड़ी के जिम्मे सेना के वे काम होंगे, जिन्हें सीमा से दूर रहकर भी अंजाम दिया जा सकता है (जैसे- सेना डाकघर); यहाँ महिला सैनिकों के लिये सामान्य शिक्षा-दीक्षा की भी व्यवस्था होगी.

24.5      अन्यान्य सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को 28 वर्ष की उम्र में नौकरी छोड़ने, एकमुश्त धनराशी (जितने वर्षों की सेवा उन्होंने की है, उतने ही वर्षों के वेतन के बराबर) प्राप्त करने की छूट होगी; साथ ही, नौकरी न छोड़ने की दशा में विवाह करने की अनुमति उन्हें 28 की उम्र के बाद ही प्रदान की जायेगी.

24.6      शक्ती सेना या नागरिक सरकारी सेवा की जो महिला 28 की उम्र से पहले विवाह कर लेती है, उन्हें भी 28 वर्ष की उम्र में नौकरी छोड़ते समय एकमुश्त धनराशि का लाभ दिया जायेगा- बशर्ते कि वे तब तक माँ नहीं बनी हों.

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